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मंत्रिमंडल बैठक महत्वपूर्ण निर्णय | Cabinet Meeting Important Decision

May 11, 2022 By Vikram Solanki Leave a Comment

मंत्रिमंडल बैठक महत्वपूर्ण निर्णय | Cabinet Meeting Important Decision – मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन, समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने एवं कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने, पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि आवंटन कराने, सोलर पार्क एवं पॉवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन, झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजमेस में आमेलन, 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स को भूमि आवंटन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी :

Contents

  • 1 पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन को मंजूरी :
  • 2 एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान परीक्षा :
  • 3 सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत रखने का निर्णय :
  • 4 बीआरटीएफ को सड़क निर्माण के लिए 375.10 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन पीथेवाला एवं रामगढ़ क्षेत्र के लोगों का आवागमन होगा सुगम :
  • 5 पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का होगा आवंटन :
  • 6 2000 मेगावॉट सोलर पार्क एवं 150 पॉवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत मंत्रिमंडल ने :
  • 7 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजमेस में आमेलन :

बैठक में एक जनवरी, 2004 और इसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिली। इसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, विभिन्न पुनरीक्षित वेतनमान नियमों एवं राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

इस निर्णय से 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च, 2022 से पूर्व जो अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रैल, 2022 से देय होंगे।

एक जैसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब समान परीक्षा :

मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित होगी।

इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 बनाया जाना है। समान पात्रता परीक्षा से अब अभ्यार्थियों को विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में शामिल होने, आवेदन शुल्क एवं यात्रा में व्यय करने से निजात मिलेगी। वहीं, भर्ती एजेंसियों द्वारा कई बार परीक्षा लेने में लगने वाले समय, व्यय एवं श्रम से राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2021-22 में इस संबंध में यह घोषणा की गई थी।

सीधी भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत रखने का निर्णय :

बैठक में ऐसे पद जिनकी कार्य प्रकृति एवं भूमिका के कारण चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा गया है, उनमें साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है उनमें भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए संशोधन का निर्णय किया गया। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है, उन पदों में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 (आरएएस भर्ती) एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों को छोड़कर अन्य सभी सेवा नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया गया है।

बीआरटीएफ को सड़क निर्माण के लिए 375.10 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन पीथेवाला एवं रामगढ़ क्षेत्र के लोगों का आवागमन होगा सुगम :

बैठक में जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ एवं रामगढ के कुल 135 खसरा नंबरों की 375.10 बीघा कमांड / अनकमांड भूमि 45 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स (जीआरईएफ) को पीथेवाला पीटी रामगढ़ में सड़क निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे पीथेवाला एवं रामगढ सहित पूरे क्षेत्र के लोगों का आवागमन और परिवहन सुगम होगा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा।

पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का होगा आवंटन :

मंत्रिमंडल में पैरालम्पिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए बड़ा निर्णय किया है। इसमें राजस्थान के निवासी पैरालम्पिक पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में निःशुल्क 25 बीघा भूमि का आवंटन हो सकेगा। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और खेलो को बढ़ावा मिलेगा एवं उनकी जीविका उपार्जन में सहायता होगी। उल्लेखनीय है कि इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में घोषणा की गई थी।

2000 मेगावॉट सोलर पार्क एवं 150 पॉवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत मंत्रिमंडल ने :

जैसलमेर जिले में 6000 हैक्टेयर राजकीय सिवायचक भूमि को 2000 मेगावाट सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं अडानी समूह के मध्य करार से स्थापित संयुक्त उपक्रम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड को कीमतन भूमि आवंटन पर निर्णय किया गया है।

साथ ही जैसलमेर की तहसील फतेहगढ़ में कुल रकबा 290.62 हैक्टेयर राजकीय भूमि को ईडन रिन्यूएबल पैसी प्राइवेट लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय किया है। इस निर्णय से 150 मेगावॉट सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना हो सकेगी। इन दोनों प्रोजेक्ट की स्थापना से राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढेगा। क्षेत्रीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की राजस्व अर्जन में भी बढोतरी होगी।

झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजमेस में आमेलन :

बैठक में झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी का राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) में आमेलन करने का निर्णय किया गया है। अभी झालावाड मेडिकल कॉलेज एक पृथक राजकीय सोसायटी झालावाड अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी के अधीन संचालित है तथा सात अन्य मेडिकल कॉलेज राजमेस सोसायटी के अधीन है। दोनों सोसायटी के उददेश्य भी लगभग एक समान है तथा प्रशासनिक विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग है। अब तक दोनों सोसायटी के संचालन किए जाने से प्रशासनिक विभाग के स्तर पर एक ही कार्य / आदेश / नीति आदि कार्यवाही दो बार की जाती है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय अब राजमेस स्तर पर कार्यवाही के जरिए कार्यों में एकरूपता बनी रहेगी।

Cabinet Meeting Important Decision

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