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सत्र 2021-22 की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश जारी

October 17, 2021 By Branded Blogger Leave a Comment

सत्र 2021-22 की 65वीं जिला, राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तिथि पूर्व में घोषित की जा चुकी है जिसके क्रम में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें। सत्र 2021-22 की 65वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए ड्रॉज एवं स्थलों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा। सत्र 2021-22 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :

01. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य टीमों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिता आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिताओं के स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

02. सत्र 2021-22 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाडियों की जन्म तिथि निम्नानुसार होगी:-

(1)19 वर्ष आयुवर्ग – छात्र-छात्रा के लिए दिनांक 01-01-2003 या उसके पश्चात दिनांक 01.01.2008 तक एवं कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत ।
(2) 17 वर्ष आयुवर्ग – छात्र-छात्रा के लिए दिनांक 01.01.2005 या उसके पश्चात दिनांक 01.01.2011 तक एवं कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत |

03. जनरल सेक्रेटरी, एस.जी.एफ.आई ( 5.G.F…) के पत्र दिनांक 10.08.2017 एवं इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक 24.08.2017 के द्वारा जिला / राज्य / राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न आयुवर्गों में कक्षा की बाध्यता को समाप्त किये जाने के कारण गत सत्र से निम्नानुसार संशोधन जारी किये गये है :

a) कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उतीर्ण कर चुका है वह किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय ) में भाग नहीं ले सकता है।
b) 17,19 वर्ष आयुवर्ग की छात्र छात्रा प्रतियोगिता में कक्षा 06 से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय) में भाग नहीं ले सकता।
c) यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत है और यह 17 वर्ष आयुवर्ग (छात्र-छात्रा) की प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय) में भाग लेना चाहता है तो उसको कक्षा 10 की अंकतालिका / बोर्ड प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
d) किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय) में खिलाड़ी की आयु प्रमाणीकरण हेतु निम्नांकित में से दो प्रमाण पत्र जैसे – 1. आधार कार्ड 2. पासपोर्ट 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाणपत्र / अंकतालिका आदि (यदि किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा दी जा चुकी है तो उपरोक्त में से कोई भी दो आयु प्रमाण पत्र में कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र / अंकतालिका आवश्यक रूप से प्रमाणीकरण हेतु लिया जाना है), यदि किसी किसी विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त में से दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला / राज्य / राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा।

04. राजस्थान राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विधार्थी ही इन प्रतियोगिताओं हेतु पात्र होंगे ।

05. शिक्षा विभाग की सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी ।

06. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु रात्र 2019-20 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम अलग से जारी किये जायेगें।

07. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक-शिविरा / खेलकूद – 3 / 35101 / 04-05 दिनांक 20 अगस्त 2005 के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियों की जावें। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों/ अध्यापकों की सेवाएं ली जावें ।

08. सत्र 2021-22 की छात्र-छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 एवं उसके पश्चात समय-समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत् निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये तथा खेलों के नियम संबंधित खेल संघों के जो वर्तमान में संशोधित रूप में लागू है, के अनुरूप ही प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जावें, परन्तु विभागीय आदेशों / नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालना हो ।

09. विशिष्ठ विद्यालय जैसे सार्दुल स्पचोर्टस स्कूल, बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय / छात्रावास / अकादमी के दल पूर्व की भांति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेगें।

10. राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय / छात्रावास / अकादमी में प्रशिक्षणरत / अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांक 02.11.2021 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें (खेलवार छात्र सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) को 29 अक्टूबर 2021 तक प्रस्तुत की जादे) जिससे जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियां वाहक स्तर पर इस कार्यालय को दिनांक: 02.11.2021 तक भिजवाई जावेगी अन्यथा इन्हें सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा । जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव / अध्यक्ष राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद, जयपुर एव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) का होगा ।

11. उक्त विशिष्ठ विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाड़ी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एंव राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र (केवल पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी खिलाड़ी हेतु) की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर धयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को उपस्थिति देवें। छात्रा खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवे ।

12. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2020-21 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करे। विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र / खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावे । शिक्षा विभाग का विशिष्ट विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी संबंधित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथलेटिक्स के छात्र अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगें। सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर के डे-स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जा सकता है । डे-स्कॉलर को सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावे ।

13. सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.16 () शिक्षा – 6/2002 दिनांक 07.01. 2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा के जिले के सभी विद्यालयों से कुल छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 10/- एवं आरक्षित वर्ग से 5/- प्रति छात्र छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50: (प्रतिशत) राशि राज्य के समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 19 वर्ष एंव 17 वर्ष आयुवर्ग के छात्र वर्ग के निम्न खेलों :- वॉलीबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, बेडमिंटन व कुश्ती शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित वजनवार] में एवं एथेलेटिक्स 19 वर्ष एंव 17 वर्ष छात्र वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को भी विशिष्ठ विद्यालयों की भांति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है । निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के 19 वर्ष एंव 17 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्था प्रधान को प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जायेगी। राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। यदि संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या में ही शामिल होगा।

14. टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावे 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा। दोनो वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने हेतु टेबल टेनिस, बैडमिंटन व लॉन टेनिस की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेगें । अन्य दलों से पूर्व की भांति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा ।

व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सीडिंग दी जाये। इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाईनल में पहुंचने वाले दलों के 05 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावे उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डाली जावे । ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाईनल से पहले मैच न हो सके। टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाईनल से पूर्व के मैंचों में बेस्ट ऑफ 13 मेग, क्वार्टर फाईनल व सेमी फाईनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाईनल में बेस्ट ऑफ 3 सैट द्वारा निर्णय किया जाये। (जनवरी 2015 से आई.टी.टी.एफ, टी.टी.एफ.आई. व एस.जी.एफ.आई द्वारा टेबल टेनिस बॉल का नाप 40+min प्लास्टिक मेड वाईट कलर कर दिया गया है। जिसकी तदानुसार पालना सुनिश्चित हो।)

15. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वहीं संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या सत्र 2020-21 में निम्न प्रकार से होगी :

खेल का नामउमावि स्तर (19 वर्ष छात्र-छात्रा)मावि स्तर(17 वर्ष छात्र-छात्रा)
जिला स्तरराज्य/राष्ट्रीय स्तरजिला स्तरराज्य/राष्ट्रीय स्तर
तैराकीप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दो
वॉलीबाल12121212
हैण्डबॉल16161616
हॉकी18181818
सॉफ्टबाल16161616
 फुटबॉल (छात्र)18181818
जुडोवजनवार जूडो का-1वजनवार जूडो का-1वजनवार जूडो का-1वजनवार जूडो का-1
कुश्तीवजनवार पहलवान-1वजनवार पहलवान-1वजनवार पहलवान-1वजनवार पहलवान-1
जिम्नास्टिक7777
बास्केटबॉल12121212
क्रिकेट (छात्र)16161616
बैडमिंटन5555
टेबल टेनिस5555
कबड्डी12121212
खो-खो12121212
लॉन टेनिस5555
तीरंदाजी (इण्डियन / फीटा / कम्पाउंड राउण्ड)12121212
एथलेटिक्सप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दोप्रत्येक इवेन्ट में दो

16. एथलेटिक्स व तैराकी 19 व 17 वर्ष आयुवर्ग की छात्र-छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय, रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, कुश्ती व जूडो के प्रत्येक भार में केवल प्रथम आने वाला, तीरंदाजी ( इण्डियन, फीटा व कम्पाउंड राउन्ड) में कुल अंको के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी व जिम्नास्टिक में कुल अंको के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी वरीयतानुसार निर्धारित संख्या में राज्य स्तर पर भाग लेगें। निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), शिदिराधिपति टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा। जिम्नास्टिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही मेरिट / भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा। तीरंदाजी (इण्डियन, फीटा च कम्पाउड राउण्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा लेकिन मेरिट प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों की बाध्यता यथावत रहेगी। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण / मेरिट प्रमाण पत्र दिये जायेंगें। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने / मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिये जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी / कार्मिक के विरूद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

17. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्था प्रधान पात्रता / योग्यता प्रमाण पत्र का भली-भाँति मिलान करें। संस्था प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात छात्र छात्रा के पात्रता / योग्यता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें | खेल में भाग लेने / मेरिट प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं । अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा ।

18. विद्यालय / जिलों की टीमों के साथ आने वाले शारीरिक शिक्षक / प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा । आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

19. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जिला स्तरीय आयुवर्ग खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें:

क्र.सं.खेल का नामप्रति. स्थल का नामप्रति. अवधिप्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित )संभागी टीमों की संख्याकुल खिलाड़ी संख्यानिर्णायकों की संख्याअन्य कार्मिकों की संख्या
123456789
         

गत वर्षों में यह देखने में आया है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा ही उक्त सूचना भेजी जाती है। अतः भविष्य में समस्त जिला शिक्षा  अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

20. खेलकूद प्रतियोगिता (क्रीड़ा) शुल्क वर्तमान सत्र 2020-21 से सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावें :

सामान्य वर्ग10 रूपये प्रति छात्र-छात्रा
आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)05 रूपये प्रति छात्र-छात्रा

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संग्रहित राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने अपने जिलों में आरक्षित रखें। उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी। शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के संबंध में खेलकूद नियमावली 2005 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

संग्रहित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में सत्र में दो बार दिनांक 30-10-2021 एवं 31-03-2022 तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक अनिवार्यतः उप निदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवायेगें। उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि राजकीय व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी / निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं। प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें। उपरोक्त प्रतियोगिता (क्रीडा) शुल्क की राशि का संधारण पृथक से किया जाना सुनिश्चित करें।

21. प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में यदि माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्रा खिलाड़ी भाग लेते है तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 10 रूपये (दस रूपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा द्वारा अपने जिले की रामस्त विद्यालयों से ली गयी प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय) को राशि जमा करवायेंगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रार/ खेकू / स्वाशि/7509 / पंचाग / 71 दिनांक: 27-8-01 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक- शिविरा / मा / खेलकूद- 3 / 35101 / वार्षिकपंचाग / 2001-02/26 दिनांक 30-08-2001 से जारी किया जा चुका है ।

22. जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने / मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किया जावें। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें। प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावे । अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावे। प्रमाण पत्र पर कमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपूर्ण गत सत्रों की भाँति छपवाया जावे एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जाये। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जाये। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जाये। व्यक्तिगत एव दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जाये । कुश्ती य जूडो में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाड़ियों को देय होगा।

23. तैराकी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस एवं तीरंदाजी 19 वर्ष एवं 17 वर्ष आयुवर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती है, जिसमें जिले के सभी आयु वर्ग के छात्र-छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते है । छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक / महिला प्रभारी को ही लगाया जाये। अपरिहार्य कारणों से महिला अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरूष अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरूष अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाडियों के आवास की व्यवस्था अलग-अलग स्थानों पर की जाये। यह ध्यान रखा जावें कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गयी है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक का उतरदायित्व होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक मंडल / चयन समिति में निर्धारित संख्यानुसार ही शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। इस हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किये जावे। कार्यालय समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी / उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जावे ।

24. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कुश्ती, जूडो एवं कबड्डी प्रतियोगिता हेतु गत सत्र से वजन निर्धारण एवं इवेन्ट केटेगरी के नये मानदण्ड निर्धारित किये हैं, जिनके अनुसार ही प्रतियोगिता आयोजित करवाई जायें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट 9 पर संलग्न हैं।

25. एथलेटिक्स, तैराकी एवं तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला / राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में स्पर्धाएँ करवायें । इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट- 7 से 8 पर संलग्न है।

26. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे।

27. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वंचित होंगे ।

28. सभी खेलों में संबंधित खेल फेडरेशन एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया के नवीनतम नियम मान्य होंगे परन्तु आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग-कम-लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित दल को अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1-1 अंक दिया जावेगा। विद्यालयी जिला / राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग-कम-लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले गये समस्त खेलों के मैचों में टाई पड़ जाने अर्थात् अंको के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाये तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे :

मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग-कम-लीग प्रणाली पर खिलायें और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल / स्कोर / सेट के औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जावे। गोल / स्कोर / सेट का तात्पर्य है जिस दल के पक्ष में जितने गोल / स्कोर / सेट हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल / स्कोर / सेट का अन्तर निकाल कर टाई लोड़ी जावे । यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाये तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल / स्कोर / सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग-कम-लीग (सुपरलीग) के लिए अलग-अलग लागू होगी दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग-कम-लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे लीग या सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाये या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भांति उस मैच का खेल विशेष के अनुसार परिणाम निकाल कर आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।

29. विद्यालयी / क्षेत्रीय / जिला / राज्य स्तरीय विद्यालयी कुश्ती / जूडो में जिस केटेगरी / वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी केटेगरी / वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन / कैटेगरी में ही वह खिलाड़ी क्षेत्रीय / जिला / राज्य / राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा ।

30. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट् (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन-तीन अवसर दिये जावेगें।

31. एथलेटिक्स एवं तैराकी की चैम्पियनशिप हेतु रिले में प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 10-6-3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओं हेतु 5-3-1 अंक दिये जायेंगे ।

32. 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्रा टीम खेल व व्यक्तिगत खेलो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावें ।

33. टीमों के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने / जमा करवाने का उतरदायित्व संबंधित टीम/दल के दलाधिपति /दलनायक का होगा ।

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