वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2021-22 के संबंध में अद्यतन दिशा-निर्देश – परिषद् द्वारा विषयान्तर्गत पूर्व में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश कमांक 4599 दिनांक 18.10.2021 एवं चिन्हित विद्यालयों की सूची तथा राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश दिनांक 13.02.2022 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) ।
उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2021-22 आयोजन के संबंध में निम्नानुसार अद्यतन दिशा-निर्देश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें
• शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की राजस्थान राज्य वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 में Innovative Activities (Elementary) & Innovative Activities (Secondary) के अन्तर्गत अनुमोदित गतिविधि वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का व्यक्तिशः (In-Person) आयोजन राज्य के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के चिन्हित विद्यालयों चयनित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों में माह फरवरी-2022 के अन्तिम सप्ताह से माह मार्च-2022 के द्वितीय सप्ताह के मध्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
• अपने जिले के माननीय विधायकों/ जनप्रतिनिधियों की उक्त समारोह में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उनसे समय लेते हुए निर्धारित समयावधि में उक्त गतिविधि का सम्पादन सुनिश्चित करावे।
• उक्त समारोह के आयोजन की कार्ययोजना निर्माण के समय सन्निकट बोर्ड परीक्षाओं का ध्यान रखा जाये ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित नहीं हो।

• क्रमशः कोविड परिस्थितियों के संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-7) विभाग के वर्तमान में प्रभावी आदेश दिनांक 13.02.2022 अनुसार के समस्त नगरीय क्षेत्रों के निजी/ सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक की शैक्षणिक गतिविधिया माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान होने संबंधी प्रावधान के क्रम में दिनांक 16.02.2022 से संचालित की जा रही हैं। अत उक्त कक्षा के विद्यार्थियों को उक्त समारोह के आयोजन में माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात ही भाग लिया जाना अनुमत किया जाना सुनिश्चित करावें। माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति के अभाव में संबंधित छात्र-छात्रा व अभिभावकों को विभिन्न माध्यमों (सोशल मीडिया लिंक यू-टयूब इत्यादि) से ऑनलाइन जोड़े जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
• पुरस्कृत किए जाने वाले विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि / भामाशाह / दानदाता / पूर्व विद्यार्थी को फोन/ ई-मेल/ सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।
• क्रमश: कोविड परिस्थितियों के संबंध में उल्लेखनीय है कि आयोजन अवधि में राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-7) विभाग के वर्तमान आदेश दिनांक 13.02.2022 अथवा तत्समय प्रवृत्त आदेश / दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। तथापि राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, दो गज दूरी, फेस मास्क पहनना, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं बार-बार सेनेटाईजेशन इत्यादि की अनुपालना पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।
• उक्त आयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई राशि में से प्रति विद्यालय यथा आवश्यकता फेस मास्क, सेनेटाइजर इत्यादि कय किया जाना सुनिश्चित करावे।
• उक्त आयोजन के संबंध में जिला / ब्लॉक /पीईईओ / यूसीईईओ स्तरीय अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण द्वारा आयोजन के दौरान कोविड अपेक्षित व्यवहार की पालना अनिवार्यतः सुनिश्चित कराई जावे। कोविड गाइडलाईन्स की पालना हेतु संस्थाप्रधान व विद्यालय प्रशासन पूर्णत. उत्तरदायी होंगे।
• उक्त गतिविधि के शेष दिशा-निर्देश परिषद् द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश संबंधी पत्रांक 4599 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार यथावत रहेंगे।
• उक्त गतिविधि के निर्धारित समयावधि में आयोजन को प्राथमिकता प्रदान की जावे। इस हेतु जिला परियोजना कार्यालय के पास विगत सत्र 2020-21 की उक्त गतिविधि की माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत पृथक-पृथक उपलब्ध शेष राशि का उपयोग किया जावे। सत्र 2021-22 में शत-प्रतिशत आयोजन हेतु आवश्यक शेष राशि विगत सत्र की उक्त उपलब्ध राशि को समायोजित करते हुए जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जिले को शीघ्र ही उपलब्ध कराई जावेगी।
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